नई दिल्ली30 मिनट पहले
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आज (15 मार्च) वित्त वर्ष 2023-24 के चौथे यानी अंतिम तिमाही के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारिख है। इसे अगर आज जमा नहीं किया तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भरनी पड़ सकती है।
वित्त वर्ष 2024 के पहले तीन इंस्टॉलमेंट के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक 17 दिसंबर 2023 तक सरकार ने टोटल 6,25,249 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स वसूला था। यह पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 के समान अवधी के मुकाबले 19.94% ज्यादा था।
FY2022-23 के तीन इंस्टॉलमेंट में लोगों ने 5,21,302 करोड़ एडवांस टैक्स दिया था। टोटोल जमा एडवांस टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स (CIT) 4,81,840 करोड़ रुपए और पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) 1,43,404 करोड़ रुपए था।
साल में 4 बार देना होता है एडवांस टैक्स
ड्यू डेट |
टैक्स ड्यू |
15 जून या पहले | 15% |
15 सितंबर या पहले | 45% |
15 दिसंबर या पहले | 75% |
15 मार्च या पहले | 100% |
ऑनलाइन ऐसे जमा करें एडवांस टैक्स
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं
- ‘ई-पे टैक्स’ को सिलेक्ट करें
- अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालें
- एडवांस टैक्स पर क्लिक करें और अपने पेमेंट मेथड को चुने
- पेमेंट को कंप्लीट करें और पे-नाऊ पर क्लिक करें
- पेमेंट हो जाने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मैसेज और रसीद मिल जाएगा
क्या होता है एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स कलेक्शन
एडवांस टैक्स नॉर्मल टैक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसे साल के आखिर में एक बार जमा करने के बजाए इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है। इसे अर्न टैक्स भी कहा जाता है। इसके पेमेंट की ड्यू डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करता है।
क्यों जमा किया जाता है एडवांस टैक्स?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के मुताबिक, जिस व्यक्ति पर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी का अनुमान होता है। उसे एडवांस टैक्स देना होता है। वहीं 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को इससे छूट दी जाती है।
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