3 मिनट पहले
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यह फुटेज 5 अगस्त, 2023 की है। जब इमरान खान को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कल रात जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तोशाखाना से जुड़े नए मामले में गिरफ्तार करने नेशनल अकाउंटेबिलिटी (NAB) की टीम अडियाला जेल पहुंची थी।
कल शाम ही फर्जी निकाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद कोर्ट ने बरी किया था। कोर्ट ने कहा था कि इन्हें फौरन रिहा किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया हाउस जियो न्यूज के मुताबिक कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद NAB की 2 टीम पूर्व प्रधानमंत्री और बुशरा को गिरफ्तार करने अदियाला जेल पहुंच गई थी।
इमरान 3 अलग-अलग मामलों में 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना के एक दूसरे केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें 2 और मामलों में दोषी करार दिया गया था। उन्हें तीनों मामले में रिहाई मिल चुकी है।
इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ। इद्दत केस की सुनवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे थे। (फाइल फोटो)
खान पर 100 से ज्यादा मामले
खान की पहले से ही रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही थी। उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक, अगर इमरान जेल से बाहर आते हैं तो, वे पाकिस्तान में दोबारा चुनाव की मांग को उठाएंगे।
इस साल हुए आम चुनाव में इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं ले पाई थी। इमरान खान के एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर 5 जुलाई को हुई एक पोस्ट में इस साल 8 फरवरी को हुए आम चुनावों को फर्जी बताया गया था। ऐसे में शहबाज सरकार या फौज नहीं चाहेगी की खान किसी भी कीमत पर रिहा हों।
जिन 3 मामलों में दोषी थे इमरान उन सब में रिहा
केस- 1 बुशरा बीबी के पूर्व पति, खावर फरीद मनेका ने बुशरा और इमरान पर आरोप लगाया था कि दोनों ने गैर इस्लामिक तरीके से शादी की है। बुशरा के तलाक के बाद इद्दत का समय पूरा होने से पहले ही खान ने उनसे शादी कर ली थी।
इस मामले में 3 फरवरी को बुशरा और इमरान को दोषी ठहराया गया था। उन्हें 7 साल की सजा और 5 लाख पाकिस्तानी रूपए का जुर्माना लगाया था। इस केस में उन्हें आज रिहाई मिल गई।
केस-2 इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 जून को इमरान खान को सबूतों के अभाव में साइफर केस (सीक्रेट लेटर चोरी) में बरी कर दिया था। उनको इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इमरान खान को 29 अगस्त 2023 को साइफर गेट स्कैंडल में हिरासत में लिया गया था।
केस-3 तोशाखाना केस में खान को 1 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। उनकी 14 साल की सजा को रद्द कर दिया गया था।
अल-कादिर ट्रस्ट केस में ही खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मुल्क में फौज के कई अहम ठिकानों पर हमले हुए थे। 2 दिन बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी।
जेल में रहकर भी सबसे ज्यादा सीटें जीतीं
पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए। इनसे पहले खान को एक के बाद एक लगातार 3 मामलों में दोषी करार दे दिया गया था। इससे वे चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे। चुनाव से पहले उनका पार्टी चुनाव चिह्न छीन लिया गया था। पार्टी के सभी नेता निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद खान की पार्टी PTI के समर्थकों को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 342 सीटों में से 93 सीटें मिलीं।
साइफर और तोशाखाना केस के बारे में जानिए…
साइफर केस- इस केस की चार्जशीट में पूर्व प्रधानमंत्री के पास एक सीक्रेट लेटर यानी साइफर होने की बात कही गई। खान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश की गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल किया।
इस साइफर को पिछले साल मार्च में अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी एम्बेसेडर असद मजीद खान ने विदेश मंत्रालय को भेजा था। खान ने इसे पढ़ने के बहाने अपने पास रख लिया और बाद में कहा कि यह लेटर खो गया है। हालांकि, वो साइफर को कई रैलियों में खुलेआम लहरा चुके हैं।
तोशाखाना केस- इमरान पर आरोप थे कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।
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