PTI founder Imran Khan, Bushra Bibi sentenced to 7 years each in ‘un-Islamic nikah’ case | गैरकानूनी निकाह मामले में इमरान-बुशरा को 7 साल जेल: 5 लाख रुपए का जुर्माना; खान को चुनाव से पहले 5 दिन में तीसरी बार सजा


कुछ ही क्षण पहले

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गैर कानूनी निकाह मामले इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान की अदियाला डिस्ट्रिक्ट जेल में बनी मेकशिफ्ट कोर्ट ने शनिवार को 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल, दोनों की शादी को फ्रॉड बताते हुए बुशरा के एक्स हसबैंड खवर फरीद मानेका ने याचिका दायर कराई थी।

इस पर सुनवाई करते हुए जज कुदरातुल्लाह ने दोनों की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद थे। केस की सुनवाई शुक्रवार को 14 घंटों तक अदियाला जेल में ही हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

खवर फरीद मानेका ने आरोप लगाए थे कि बुशरा ने इद्दत का पीरिएड पूरा किए बिना ही खान से शादी कर ली थी। इद्दत दरअसल, तलाक के बाद दूसरी शादी करने के बीच की एक तय मियाद होती है। ये पिछले 5 दिन में तीसरी बार है जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा हुई है। इससे पहले 30 जनवरी को उन्हें सायफर केस में 10 साल और फिर 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

बुशरा-इमरान ने 2 बार निकाह किया था
बुशरा-इमरान की शादी कराने वाले मुफ्ती ने कोर्ट को बताया था किबुशरा बीबी की बहन ने मुझे भरोसा दिलाया था कि बुशरा ने इद्दत का पीरिएड पूरा कर लिया है। इसलिए मैंने 1 जनवरी 2018 को दोनों का निकाह लाहौर में कराया। इसके बाद फरवरी 2018 में इमरान ने मुझे फिर कॉन्टैक्ट किया।

उन्होंने कहा कि वो एक बार और निकाह करादें, क्योंकि पहला निकाह शरियत के मुताबिक नहीं था। पहले निकाह के वक्त बुशरा का इद्दत वाला वक्त पूरा नहीं हुआ था।



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